Loan Default: बैंक का लोन न चुकाने पर डरा-धमका नहीं सकता रिकवरी एजेंट, जानिए आपके पास हैं कितने विकल्प
Loan Default:
बैंक का लोन न चुकाने पर डरा-धमका नहीं सकता रिकवरी एजेंट, जानिए आपके पास हैं कितने विकल्प
Borrowers Rights in Loan Default case : जब आप
लोन को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए
एसेट को भी गंवाना पड़ता है. क्योंकि, इस परिस्थिति में बैंक
के पास लोन के लिए गिरवी रखी प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानूनी अधिकार होता है.
महंगाई
के दौर की वजह से आस के समय में लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक
से लोन लेना पड़ता है. लेकिन कई बार पैसों की तंगी के कारण लोन को चुकाने में
असमर्थ रहते हैं. इस स्थिति में लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए एसेट को
भी गंवाना पड़ता है. बैंक के पास लोन के लिए गिरवी रखी
प्रॉपर्टी को जब्त करने का कानूनी अधिकार होता है. अगर आपने भी बैंक से कोई लोन
लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना
चाहिए. ऐसी स्थिति में आपके पास कई अधिकार रहते हैं जिनका उपयोग आप जरूरत पड़ने पर
कर सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन से अधिकार हैं.
लोन रिकवरी एजेंट डरा – धमका नहीं सकता
अगर आप बैंक से लोन लेकर उसे समय पर नहीं चुका पाते
हैं तो बैंक रिकवरी एजेंट के जरिए आपसे पैसे वसूलते हैं. कई बार रिकवरी एजेंट
कस्टमर्स को डरा धमकाकर लोन वसूलने की कोशिश करते हैं. ऐसे में आपके लिए यह जानना
जरूरी है कि उन्हें कस्टमर को धमकाने या बदसलूकी करने का कोई अधिकार नहीं है. वे
सुबह 7 बजे
से शाम 7 बजे
के बीच ही कस्टमर के घर जा सकते हैं. अगर रिकवरी एजेंट्स कस्टमर्स से किसी तरह की
बदसलूकी करते हैं तो इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं. बैंक से सुनवाई न होने पर
बैंकिंग लोकपाल से गुहार लगाई जा सकती है
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Pankaj
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